अजमेर। जिले के सोमलपुर क्षेत्र में सरकारी और गैर मुमकिन कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) की जांच में सरकारी भूमि पर चारदीवारी, मकान, दुकानें और भूखंड काटने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर दिया है।
कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण
एडीए को गत 26 अक्टूबर को सोमलपुर स्थित खसरा संख्या-861 यानी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है और भूखंड काटकर कॉलोनी बसाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीए ने पटवारी से मौका जांच करवाई, जिसमें आरोप पूरी तरह सही पाए गए।
पिलर पर मिले नाम और मोबाइल नंबर
जांच के दौरान मौके पर निर्माण कार्य चालू मिला और चारदीवारी के पिलर पर अमन खान तथा मनोज ऐरन के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए मिले। पटवारी की इस विस्तृत मौका रिपोर्ट के आधार पर एडीए ने इसे सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
एडीए का सख्त रुख और नोटिस
मामले में कार्रवाई करते हुए एडीए के दक्षिण जोन के प्राधिकृत अधिकारी ने एडीए अधिनियम-2013 की धारा-67 के तहत नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने अतिक्रमियों को खुद ही अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय प्रक्रिया के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण अपनी तरफ से कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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