जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है, 2025 तक 12 वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्रों के लिए एमबीबीएस में प्रवेश लेने के लिए बायोलॉजी में पढ़ना अनिवार्य नहीं था। एमबीबीएस में प्रवेश लेने के लिए जिस छात्र ने आवेदन किया था। उसने 12वीं में अतिरिक्त विषय के रूप में बायोलॉजी पढी थी। राजस्थान में इस तरह का कोई नियम नहीं था। जिन छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश लेना है। उसका 11वीं से बायोलॉजी पढ़ना आवश्यक होगा। हाईकोर्ट के इस निर्णय से राजस्थान के सैकड़ो उन छात्रों को मदद मिली है। जिनने 2025 के पहले 12वीं की परीक्षा पास की है। तथा उसके बाद वह एमबीबीएस में प्रवेश लेना चाहते थे।

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