रायपुर : खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा तय कार्यक्रम के तहत सिरहासार चौक स्थित चाट एवं गुपचुप सेंटरों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान संचालकों को खाद्य व्यवसाय हेतु अनिवार्य एफएसएसएआई लाइसेंस एवं पंजीयन प्राप्त करने तथा उसकी प्रति दुकान या ठेले में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ठेले एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, पीने एवं बर्तन धोने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करने, ढक्कनयुक्त डस्टबिन रखने तथा केवल एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त खाद्य रंगों का सीमित मात्रा में उपयोग करने की समझाइश दी गई।
विभागीय अधिकारियों ने खाद्य सामग्री तैयार करते समय एप्रन, हैंड ग्लव्स एवं हेड कैप का उपयोग करने, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट का सेवन नहीं करने तथा वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही उपयोग किए जा रहे पानी की प्रत्येक छह माह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जांच कराने कहा गया। निगरानी के तहत दुकानों से चाट एवं मीठे पानी के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए।
वहीं औषधि प्रकोष्ठ द्वारा शहर के पैलेस रोड, मोतीतालाब पारा एवं जैन मंदिर रोड स्थित ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक व्यवसाय से जुड़े संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रशाधन सामग्रियों के क्रय-विक्रय से संबंधित बिलों की जांच की गई तथा संचालकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादों के विक्रय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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