September 18, 2026

पीएम आवास पाने की उम्मीद पर फिरा पानी, 16 हजार से ज्यादा आवेदन खारिज

बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पक्के मकान की आस लगाए बैठे जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को बड़ा झटका लगा है। आवास प्लस 2024 सर्वे के उपरांत ग्राम सभा के अनुमोदन से तैयार की गई प्राथमिक सूची में 16 हजार से अधिक आवेदकों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। हालांकि, प्रशासन ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रभावित हितग्राहियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर प्रदान किया है। दावा-आपत्ति की यह प्रक्रिया 17 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी।

शिकायतों के बाद कलेक्टर ने गठित की पांच अपीलीय समितियां

आवास प्लस योजना की प्राथमिक सूची जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर पात्र हितग्राहियों को अपात्र किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने तत्परता दिखाई है। कलेक्टर के निर्देशों पर शिकायतों के त्वरित व निष्पक्ष निराकरण के लिए जिले में पांच विशेष अपीलीय समितियों का गठन किया गया है, ताकि किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।

जिला पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची

जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि और फैक्ट अपडेट से संबंधित विस्तृत सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। आवेदक सूची में अपने नाम के साथ अपनी पात्रता की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं। यदि किसी हितग्राही को लगता है कि उसे त्रुटिवश अपात्र सूची में डाला गया है, तो वह प्रमाण सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अपात्र आवेदन

आवास प्लस 2024 सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ब्लॉकवार अपात्रों की संख्या में बिल्हा सबसे शीर्ष पर है। बिल्हा जनपद क्षेत्र में सर्वाधिक 5,196 आवेदकों को अपात्र पाया गया है। इसके अतिरिक्त मस्तूरी में 4,370, कोटा में 4,199 तथा तखतपुर में 2,234 हितग्राही अपात्र घोषित किए गए हैं। इस प्रकार जिले के चारों ब्लॉकों को मिलाकर कुल 16 हजार से अधिक परिवारों के आवेदन निरस्त हुए हैं।

30 सितंबर तक जनपद पंचायत कार्यालयों में दर्ज कराएं आपत्ति

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। आवेदक कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे के मध्य संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन सौंप सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए प्रभावित हितग्राहियों को तय समय के भीतर अपनी अर्जी दाखिल करनी होगी।