रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला न्यायालय ने शादी की जिद करने पर प्रेमिका की कार में दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या करने के मामले में एक कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी एस. कुमार साहू (22) को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शादी की जिद पर की थी निर्मम हत्या
अभनपुर थाना क्षेत्र से जुड़े इस सनसनीखेज मामले के अनुसार, गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र अंतर्गत कसेरुडीह निवासी आरोपी एस. कुमार साहू का एक 21 वर्षीय युवती के साथ प्रेम संबंध था। आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। गत 31 मई 2022 को आरोपी अपने जीजा की कार लेकर युवती को घुमाने के बहाने ले गया था। रास्ते में जब युवती ने उससे शादी करने की जिद की, तो आरोपी ने कार के भीतर ही उसके साथ जबरदस्ती की और धारदार हथियार से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
परिजन पहुँचे तो कार के अंदर मिला शव
वारदात के बाद जब युवती के परिजन तलाशते हुए धनौद चौक पहुँचे, तो उन्हें कार के अंदर युवती का शव मिला और आरोपी भी वहीं मौजूद था। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विनय कुमार प्रधान की अदालत में चली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए। तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। साथ ही, अदालत ने मृतका के माता-पिता को मानसिक और शारीरिक क्षति के एवज में उचित मुआवजा दिए जाने की भी संस्तुति की है।

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