सारण। बिहार के सारण जिले में 19 साल पुराने मर्डर केस में चार आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12, अंजनी कुमार गोंड ने हर दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने इस फैसले को गंभीर अपराधों में न्याय जल्दी दिलाने में एक बड़ी कामयाबी बताया। दोषियों- रवींद्र सिंह, विजय सिंह, सुभाष सिंह और गुड्डू सिंह को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने हर दोषी को उम्रकैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। जुर्माना न देने पर उन्हें 6 महीने की और सज़ा काटनी होगी। पुलिस ने गंभीर क्रिमिनल मामलों में ट्रायल को फास्ट-ट्रैक करने की कोशिशों के तहत इस केस को प्रायोरिटी दी थी। अभियोग पक्ष ने डॉक्टरों और जांच अधिकारियों समेत 6 गवाहों से पूछताछ की। सरकारी वकील विमल चंद्र सिंह ने केस में असरदार तरीके से बहस की, जिससे दोषी को सजा मिली। पुलिस ने कहा कि वे गंभीर अपराधों में जल्दी न्याय दिलाने के लिए विशेष अभियान जारी रखेंगे। इसका मकसद अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और जनता को न्याय दिलाना है।

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