भर्ती को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाए, नकल और पेपरलीक करने वालों पर हो कार्रवाई

जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंसपेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इसमें एसआई भर्ती-2021 को बरकरार रखने की मांग की गई है। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि भर्ती को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाए जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है उन्हें नौकरी में बरकरार रखा जाए, जिन्होंने नकल और पेपरलीक के जरिए गड़बड़ी करके परीक्षा पास की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों की गलती की सजा सभी को देना उचित नहीं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयनित सब इंस्पेक्टर्स की याचिका पर मई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती हैं। उधर, इस मामले में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयन से चंचित रहे अभ्यर्थियों की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। एडवोकेट हरेंद्र नील की तरफ से कैवियट दायर करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले चयन से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुनेगा।
हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने 4 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के सिंगल बैंच के फैसले को बरकरार रखा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था। खंडपीठ ने सिंगल बैंच की ओर से आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को भी रद्द कर दिया था।