बिहार में हर साल मई महीने के बाद मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो जाते है. ऐसे में बारिश और बाढ़ से पहले ही राज्य भर में लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी है.
पूरे मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर एक आदेश जारी किया गया है.इस आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाय.
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया निर्देश
डिप्टी सीएम ने कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह निर्णय बरसात, बाढ़ जैसे मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाले परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को देखते हुए लिया है. केंद्र सरकार की कोशिश है लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाया जा सके.
पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित किए जाएं
मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अपने गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने और राज्यों के साथ मिलकर खाद्यान्न की अग्रिम उठान को सुचारू रूप से पूरा कराने का निर्देश दिया है. इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जरूरतमंद परिवार को बाढ़-बारिश के समय में बड़ी राहत मिलेगी.

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