नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के करुर में गत 27 सितंबर को एक्टर विजय (Actor Vijay) की राजनीतिक रैली में भगदड़ में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जब तक राज्य सरकार स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार नहीं कर लेती तब तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई भी राजनीतिक रैली, रोड शो या बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता।
यह आदेश हाईकोर्ट ने उन चार जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें मांग की गई थी कि करुर जैसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस गाइडलाइंस हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नेता विजय की रैली में भीड़ नियंत्रण की कमी और अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ।

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