नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर 431 लोगों से ठगी के मामले में गिरफ्तार सूरज श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और जांच के कई पहलू अभी स्पष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित का नाम प्राथमिकी में नहीं था और मुख्य आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही, जांच के कई महत्वपूर्ण पहलू जैसे फर्जी वेबसाइट और ईमेल आईडी का वास्तविक मालिक अब भी स्पष्ट नहीं हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि अब तक एक भी पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया गया है, जबकि आरोपित एक माह से अधिक समय से हिरासत में था। ऐसे में उसे जेल में रखना जरूरी नहीं माना गया।

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