भोपाल.
विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश-2024 को राजपत्र (असाधारण) में 27 जनवरी को प्रकाशित किया गया है। प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अध्यादेश की प्रतियाँ मध्यप्रदेश केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अपलोड की गई हैं।

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