भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को वाहन खरीदने की अनुमति दी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। ग्रेड वन के अधिकारी अधिकतम 12 लाख रूपये की पेट्रोल अथवा डीजल अथवा 18 लाख रुपए तक की ईवी वाहन खरीद सकेंगे।
ग्रेट 2 के अधिकारी 10 लाख रुपए का पेट्रोल-डीजल या 15 लाख रुपए तक का ईवी वाहन खरीद सकते हैं। ग्रेड तीन के अधिकारियों को 7 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल अथवा 10 लाख रुपए तक का ईवी वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को जरूरत पड़ने पर वाहन किराए पर लेने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को फॉर्मेट भेजा है। तय फॉर्मेट में विभागों से जानकारी मांगी है।
जो विभाग वाहन खरीदना चाहते हैं। उन्हें वित्त विभाग की स्वीकृति लेना होगी। 15 साल तक के अवधि पूरी कर चुके वाहन के स्थान पर नए वाहन खरीदे जा सकेंगे। पुराने वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रेपिंग के लिए देकर उसका सर्टिफिकेट नये वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध कराना होगा। 31 मार्च 2025 तक सरकार पर 4.21 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय ने खर्च पर कड़ा नियंत्रण किया जा रहा है।

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