कलेक्टर ने बेसमेंट में संचालित कोचिंग के विरुद्ध जांच कर दिए कार्यवाही के निर्देश
छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
फायर एवं विद्युत सेफ्टी की होगी जांच
बेसमेंट में संचालित कोचिंग संस्थानों को रोकने के लिए एवं कोचिंग संस्थानों में आवश्यक फायर सेफ्टी व विद्युत रख रखाव के संबंध में कलेक्टर संदीप जी.आर. ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री जी.आर. ने छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार एवं सीएमओ नगरीय निकाय को संयुक्त रूप से कोचिंग संस्थानों की जांच करते हुए नियमानुसार संचालन नहीं पाए जाने पर कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारी को क्षेत्र में आने वाले सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर कोई कोचिंग संस्थान बेसमेंट में संचालित तो नहीं हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो उन पर विधिसंगत कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने अन्य तलों में संचालित कोचिंग संस्थानों की सयुक्त जाँच करने जिसमें वहाँ पर फायर सेफ्टी व विद्युत प्रमाणिकता के आधार पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं इत्यादि की जांच कर कार्यवाही से अवगत कराने के लिए कहा है।

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