भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में मासूम बच्ची से रेप और हत्या केस (Rape and murder case) में दोषी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा (Sentence to death) पर मुहर लगाई है। भोपाल पॉक्सो कोर्ट का 10 मार्च 2025 का फैसला बरकरार है।
सख्त टिप्पणी- कृत्य निर्मम और बर्बरता से भरा
कोर्ट ने मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। आरोपी को तीन बार फांसी की सजा हुई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और राजकुमार चौबे की पीठ की सख्त टिप्पणी- कृत्य निर्मम और बर्बरता से भरा। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा घिनौना अपराध में माफी नहीं।
बच्ची का शव प्लास्टिक की टंकी में मिला था
दरअसल मामला शाहजहानाबाद थाना इलाके का है। घटना 24 सितंबर 2025 की है। 5 साल की मासूम बच्ची दादी के साथ थी। दादी ने पोती को बड़े पापा की यहां किताब लाने भेजा था। किताब लाने भेजने के बाद बच्ची लापता हुई थी। पुलिस को वाजपेयी मल्टी में अतुल निहाले के घर से बच्ची का शव प्लास्टिक की टंकी में मिला था।

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