October 8, 2026

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, भोपाल का सिद्धांता अस्पताल नगर निगम ने किया सील

भोपाल. राजधानी के भोपाल स्थित रेडक्रॉस सोसायटी परिसर में संचालित होने वाले सिद्धांता अस्पताल के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने बुधवार को नियमों के विरुद्ध जाकर अस्पताल का संचालन किए जाने का मामला पकड़ते हुए इस पूरे भवन को सील कर दिया। जांच-पड़ताल के दौरान निगम की टीम ने पाया कि भवन के स्वीकृत उपयोग और मौके पर चल रही गतिविधियों में भारी अंतर था, जिसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

कामकाजी महिला छात्रावास के लिए स्वीकृत था भवन

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, जिस भवन में यह अस्पताल चलाया जा रहा था, उसे मूल रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल या छात्रावास के रूप में जी प्लस वन संरचना के तौर पर अनुमति दी गई थी। लेकिन इस स्वीकृत प्रयोजन के बिल्कुल विपरीत, वहां व्यावसायिक रूप से अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इसे भवन अनुज्ञा की शर्तों और निर्धारित अधिभोग नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

फायर सेफ्टी और सीएमएचओ जांच में मिलीं गंभीर कमियां

अस्पताल के संचालन को लेकर सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि भवन में फायर सेफ्टी से जुड़े जरूरी इंतजाम तय मानकों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थे। इन खामियों को लेकर पहले भी विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई की जा चुकी थी। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ कार्यालय की टीम द्वारा की गई जांच में अस्पताल के भीतर सुरक्षा और उपचार व्यवस्था से जुड़ी कुल 19 गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं।

नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी निरस्त

विभिन्न स्तरों पर हुई इन तमाम गंभीर जांचों के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही अस्पताल का नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। लाइसेंस रद्द होने और भवन के स्वीकृत उपयोग के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद, नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने आगे की कार्रवाई करते हुए सिद्धांता अस्पताल के भवन को पूरी तरह से सील कर दिया है।