रोहतक: हत्या के एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस सनसनीखेज मामले में अब सजा को लेकर अदालत का अंतिम आदेश गुरुवार को सामने आएगा।
अदालत का फैसला और सजा का ऐलान
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित कुल सात आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, इस मामले में सजा का औपचारिक ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।
साल 2011 की हत्या से जुड़ा है मामला
यह पूरा कानूनी मामला साल 2011 का है, जो कलानौर अनाज मंडी में हुई एक वारदात से जुड़ा हुआ है। उस दौरान निगाना गांव के रहने वाले विष्णु नामक युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक विष्णु के जीजा और बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम ने पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाली पहलवान पहले भी महम विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं।
साक्ष्यों का अभाव और बरी हुए आरोपी
सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत के सामने यह साबित करने में असफल रही कि इस मामले में दोषी करार दिए गए ओम, रूप दर्शन और रामभज का पूर्व विधायक से कोई संबंध था या नहीं। इसके अलावा, अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक बाली पहलवान के साथ ही दूसरे आरोपी सज्जन सिंह को इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है, जबकि अन्य दोषियों को सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया तय कर दी गई है।

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