उदयपुर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित तीन लोगों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने आज इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में पाया गया है कि आरोपी विक्रम भट्ट व श्वेताम्बरी भट्ट द्वारा अलग-अलग नामों से अलग-अलग फर्जी बिल तैयार करवाकर परिवादी से पैसा ट्रांसफर करवाया गया है। उस पैसे को वापस अपने खातों में डलवाकर स्वयं ने ही उपयोग में ले लिया है। उन्होंने कहा- इस प्रकार आरोपियों ने मिलकर नाम से 4,23,13,424 रूपए लिए हैं। इसमें से 1,65,69,955 रूपए खुद के ही खातों में कर्जा उतारने के लिए उपयोग में ले लिए गए हैं।

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