नई दिल्ली। दिल्ली में बटला हाउस में संपत्तियों को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और डीडीए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका हीना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संबंधित खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं।

More Stories
मोबाइल चैट के आधार पर बढ़ी जांच, सूरत ध्वस्तीकरण केस में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
झारखंड को नई सौगात, देवघर-गुवाहाटी के बीच शुरू होगी सीधी हवाई सेवा
छोटे जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी छलांग, हाई रिस्क मातृ मामलों का सफल प्रबंधन