
नोएडा
नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।
More Stories
रायबरेली–कानपुर हाईवे पर अतिरिक्त गेटमैन की तैनाती, भीड़-भाड़ वाले फाटकों पर मिलती राहत
Baghpat में धक्का—लोजपा जिलाध्यक्ष को पति सहित थाने में बिठाया, कहा: “झूठा मुकदमा कायम रह सकता है”
कोर्ट में राहुल गांधी का दावा: ‘कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को बचाने की कोशिश की, कोई गलत इरादा नहीं था’