सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में बड़ा और अहम फैसला लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी और BJP से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था |
शीर्ष अदालत ने CBI की अपील पर यह रोक लगाई और साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया है, जिससे यह साफ संकेत मिला है कि कोर्ट इस संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाने के मूड में है. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगातार उस फैसले का विरोध हो रहा था | सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया कि इतने गंभीर अपराध के मामले में सज़ा निलंबन पर गहराई से विचार किया जाना जरूरी है. कोर्ट ने इस दौरान आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है |
उम्मीद है कि उन्नाव की पीड़िता को न्याय मिलेगा- मुमताज पटेल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने एएनआई को दिए बयान में कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि उन्नाव की पीड़िता को न्याय मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए और देश में ऐसा नया कानून आना चाहिए, जिसमें रेप के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान हो |
वहीं, आदेश सुनाए जाने से पहले महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने इसे एक पॉजिटिव संकेत बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेल ऑर्डर पर रोक लगाने का रुख अब तक की सबसे बड़ी खबर है. उनके अनुसार यह फैसला पीड़िताओं के लिए भरोसा बढ़ाने वाला है |
सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं- अजय राय
लखनऊ में इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक तरीके से उन्नाव की बेटियों को न्याय मिला है और इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं | उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी लोगों के लिए संदेश है जो सत्ता या प्रभाव के बल पर कानून से बचने की कोशिश करते हैं |
उन्नाव रेप केस ने देश को झकझोर दिया था और लंबे समय से पीड़िता को न्याय का इंतजार था | सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने को न्याय प्रक्रिया में भरोसा मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि अंततः पीड़िता को पूरा और निष्पक्ष न्याय मिलेगा |

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