नई दिल्ली: DU नए अकादमिक सेशन 2025-26 के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। डीयू के वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह ने डूसू चुनाव के लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। पिछले साल चुनाव में कैंपस की दीवारों और पब्लिक प्रॉपर्टी गंदी करने पर हाई कोर्ट ने चुनावी रिजल्ट पर रोक लगा दी थी।
डीयू ने जारी की एडवाइजरी
इसका असर अलग-अलग कॉलेजों के कैंपसों में नजर भी आया। सेशन के पहले दिन दीवारों पर पिछले साल की तहर पोस्टर नहीं दिखे। हाई कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद यूनिवर्सिटी में दीवारें गंदी करने को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना/निलंबन/निष्कासन की चेतावनी दी गई है।
इस कारण कोर्ट पहुंचा था मामला
डीयू में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रो. राज किशोर शर्मा डूसू चुनाव 2025-26 के लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन प्रो. राजेश सिंह को अपॉइंट किया गया है। चुनाव डूसू पदाधिकारियों और डूसू की सेंट्रल काउंसिल के लिए होंगे। इसी के साथ-साथ वीसी ने कॉलेजों के प्रिसिंपल को इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया है। डूसू चुनाव सितंबर में होने की उम्मीद है। पिछले साल चुनाव 27 सितंबर को हुए थे। पर्चों से दीवारों को गंदी करने की कई शिकायतों के बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था।
पोस्टर लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
एडवाइजरी में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए वॉल ऑफ डेमोक्रेसी और कॉलेज/विभाग/सेंटर के लिए भी जगह रखी जाए। प्रशासन ने यह भी कहा है कि स्टूडेंट्स का स्वागत करने के लिए कोई पोस्टर, और बैनर नहीं लगा होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के नाम का पोस्टर नजर आया, उसे तीन दिन के अंदर इसे हटाना होगा।
पुलिस को देनी होगी इसकी सूचना
एडवाइजरी में स्टूडेंट से कहा गया है कि अगर पोस्टर उसके नाम से किसी और ने लगाया है, तो उसे इसकी पुलिस में शिकायत देनी होगी और कॉपी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देनी होगी। ऐसा ना करने पर उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या जो भी यूनिवर्सिटी/कॉलेज तय करेगा, वो जुर्माना देना होगा। प्रशासन ने एक तय समय के लिए निष्कासन या निलंबन या चुनाव से नामंकन रद्द करने की भी बात कही है।

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