नई दिल्ली। दिल्ली में बटला हाउस में संपत्तियों को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और डीडीए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका हीना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संबंधित खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं।

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