मध्य प्रदेश। के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है. 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नियम को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है. पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने कर दिया है. वहीं इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी को जारी आदेश रद्द किया
सरकार ने नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्ष लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटा दी जाएंगी. लेकिन अतिथि शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी को जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया. अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत
सरकार के इस फैसले से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है. अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी की गई थी।

More Stories
ग्वालियर–सागर समेत मप्र में शराब बाजार में हलचल
LNCT University में ‘युवा संसद प्रतियोगिता’ का आयोजन
औद्योगिक नगर पीथमपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, 45 वर्षीय आरोपी पर केस दर्ज