शहडोल
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने भंडारित खराब खाद्यान्न में अत्यंत गंभीर अनियमितता पर म.प्र.सिवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्रीमती सुधा रघु, शाखा प्रबंधक एमपीडब्ल्यूएलसी बुढार मूल पद कनिष्ठ सहायक एवं सुश्री आगरवती बैगा कनिष्ठ सहायक एमपीएससीएससी बुढार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

More Stories
खंडवा के डायल-112 हीरोज
सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस विश्वास का अंतरण है कि सरकार हर घड़ी जरूरतमंदों के साथ है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
दतिया पुलिस की बड़ी सफलता