वाशिंगटन। अमेरिका ने देश में शरण (Asylum) मांगने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के लागू होते ही अब आव्रजन अधिकारी (USCIS) कई मामलों में बिना आमने-सामने इंटरव्यू लिए ही अर्जी को सीधे इमिग्रेशन कोर्ट के जज के पास ट्रांसफर कर सकेंगे।
अदालतों से बढ़ता बोझ घटाने की कवायद
अमेरिकी सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य शरण प्रणाली में सालों से लंबित पड़े लगभग 14 लाख मुकदमों का तेजी से निपटारा करना है। अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि इस व्यवस्था का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वाकई अपने गृह देश में हिंसा या प्रताड़ना के शिकार हैं, न कि उन लोगों को जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे अमेरिका में टिके रहना चाहते हैं।
प्रक्रिया में क्या आया बदलाव?
पहले की व्यवस्था के अनुसार, अमेरिका में दाखिल हुई शरण याचिकाओं पर पहले आव्रजन विभाग का अधिकारी व्यक्तिगत इंटरव्यू लेकर फैसला सुनाता था। अर्जी खारिज होने की स्थिति में ही फाइल कोर्ट जाती थी, जहाँ फिर से लंबी कानूनी लड़ाई चलती थी। अब बीच की इस शुरुआती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सीधे जजों के सामने सुनवाई होगी और वक्त की बचत होगी।
किन लोगों पर लागू होंगे नए नियम?
यह नया नियम केवल उन्हीं याचिकाओं ('अफर्मेटिव असाइलम') पर प्रभावी होगा जो नए सिरे से दाखिल की जा रही हैं या प्रक्रियाधीन हैं। जिन प्रवासियों पर पहले से ही देश से बाहर निकालने का केस चल रहा है और वे अपने बचाव के तौर पर शरण मांग रहे हैं, उनके लिए पुराने कानूनी नियम ही मान्य रहेंगे।

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