रायपुर। आगामी 29 जून को कबीर जयंती के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री और पशु वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर नगर पालिक निगम ने इस संबंध में एक आधिकारिक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए शहर की सीमा के भीतर संचालित होने वाले सभी मटन-चिकन और मछली बाजारों, मांस दुकानों तथा वैध-अवैध बूचड़खानों (स्लॉटर हाउस) को अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के साथ ही निगम प्रशासन ने शहर के समस्त मांस कारोबारियों को कड़े लहजे में चेतावनी भी दी है कि यदि कबीर जयंती के दिन प्रतिबंधित होने के बावजूद कहीं भी गुपचुप तरीके से मांस बेचते हुए पाया गया, तो नगर निगम की टीम सामग्री को तत्काल जब्त कर दुकान को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर लिया गया फैसला, जोन स्तर पर तैनात रहेंगे अधिकारी
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी तय दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 29 जून को चौबीस घंटे के लिए शहर के किसी भी रिहायशी, व्यावसायिक या आउटर क्षेत्र में मांस-मटन की खरीद-बिक्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। इस प्रतिबंध को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करवाने के लिए निगम के सभी जोनों में विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। कबीर जयंती के दिन सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी (एचओ) और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त और कड़ा कड़ा पहरा देंगे।
दुकानों के साथ होटलों और रेस्तरां पर भी लागू होगा नियम, अधिकारियों ने की अपील
दूसरी तरफ, निगम प्रशासन ने अपने सर्कुलर में यह भी साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध केवल खुले बाजारों, कबीलों, चिकन सेंटर्स और बूचड़खानों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह नियम शहर के सभी छोटे-बड़े होटलों, ढाबों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होगा। इस दिन किसी भी कमर्शियल किचन में नॉन-वेज फूड पकाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
निगम की ओर से सभी मीट कारोबारियों, होटल संचालकों और आम नागरिकों से इस धार्मिक व सामाजिक आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने और कबीर जयंती की पवित्रता बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 29 जून को सुबह से लेकर देर रात तक पूरे शहर में विशेष सर्विलांस और आकस्मिक निरीक्षण अभियान (सरप्राइज चेकिंग) चलाया जाएगा, और आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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