दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद को 2 जून तक के लिए दी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला संसदीय क्षेत्र से सांसद अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें 'इंजीनियर रशीद' के नाम से भी जाना जाता है, को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने यह फैसला उनके पिता के देहांत के बाद मानवीय आधार पर लिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उन्हें 2 जून तक जेल से बाहर रहने की राहत मिल गई है।

पिता के निधन के आधार पर मांगी थी राहत

इंजीनियर रशीद की ओर से अदालत में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की गुहार लगाई गई थी। याचिका में बताया गया था कि उनके पिता का निधन हो गया है, जिसके चलते उन्हें परिवार के साथ रहने और अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए राहत दी जाए। अदालत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस अर्जी को स्वीकार कर लिया।

2 जून तक मिली कोर्ट से मोहलत

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सांसद रशीद को 2 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा कानून के मुताबिक आत्मसमर्पण (सरेंडर) करना होगा।

न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी जांच

अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की हैं, ताकि इस अवधि के दौरान नियमों का पालन हो सके। रशीद को राहत मिलने के बावजूद उनके खिलाफ चल रहे मुख्य मामले की न्यायिक प्रक्रिया और जांच अपनी तय गति से जारी रहेगी।