Kawasi Lakhma Bail : आज एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत प्रदान की है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 जनवरी 2025 को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।
लगभग एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। शराब घोटाला मामले में शीर्ष अदालत में करीब ढाई घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कवासी लखमा को सशर्त अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। वे केवल अदालत में पेशी के लिए ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना पता व मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
ED का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा शराब सिंडिकेट के एक अहम हिस्से थे। एजेंसी के मुताबिक, उनके निर्देश पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था और उन्हें शराब कारोबार से जुड़े नेटवर्क को संरक्षण मिलता था। ED ने यह भी दावा किया है कि शराब नीति में बदलाव करने में भी लखमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Kawasi Lakhma Bail के बाद अब यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा में है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की इस राहत से कवासी लखमा एक साल से ज्यादा समय बाद जेल से बाहर आएंगे, जबकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

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