भोपाल। मध्य प्रदेश में ड्रग्स जिहाद के मुख्य आरोपी यासीन अहमद उर्फ मछली की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास मामले में हाई कोर्ट ने यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए हाई कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी है।
गाड़ी में लगाया था विधानसभा का फर्जी पार्किंग पास
ड्रग्स जिहाद के मुख्य आरोपी यासीन अहमद ‘मछली’ को किसी भी केस में राहत मिलती नहीं दिख रही है. आरोपी यासीन अहमद ने विधानसभा में प्रवेश करने के लिए अपनी गाड़ी में फर्जी पास लगाया था. जिसको लेकर अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने मामले में यासीन अहमद उर्फ मछली को गिरफ्तार किया था।
यासीन पर 5 से ज्यादा केस दर्ज
ड्रग्स तस्करी के आरोपी यासीन अहमद उर्फ मछली पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आरोपी यासीन अहमद की व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुई थी. इसमें आरोपी यासीन एक लड़की को ड्रग्स के लिए ऑफर दे रहा है. बताया जा रहा है कि ये ऑफर आरोपी ने अपने दोस्त की वाइफ को दिया था. जब लड़की ने उसे जवाब नहीं दिया तो उसने कॉल कर दिया. इसके बाद लड़की ने उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया. यासीन लड़कियों को फोन और मैसेज करके परेशान करता था. यासीन ड्रग्स पार्टी के लिए 12 से 25 हजार रुपये लेता था. आरोपी ने अपने काले साम्राज्य से करोड़ों की संपत्ति बनाई है।

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