रांची : पेसा कानून से जुड़ी नियमावली अब तक लागू नहीं किए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर अदालत में उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान सरकार के द्वारा समय की मांग की गई. जिसपर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2026 का समय निर्धारित किया है.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी और अगली तारीख तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. बताते चलें कि यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.

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