गुरग्राम । हरियाणा के नूंह की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपियों को 13 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया तथा सजा गुरुवार को सुनाई गई।
पुलिस ने बताया कि प्रत्येक आरोपी पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने यह फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान साहिल उर्फ काला और रिसाल उर्फ सुस्सा के रूप में हुई है, जो नूंह जिले के औथा गांव के निवासी हैं। यह मामला तीन सितंबर 2021 का है।

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