हरियाणा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से यौन शोषण करने के दोष में थाना केयूके क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दोषी मोहम्मद हसन को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
साल 2022 का है मामला
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 को दोषी के गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। इसी बीच 18 दिसंबर को उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी का शाम को फोन आया और रोते हुए बताया कि जब वह शाम के समय घर पर खाना बना रही थी। इसी बीच उनके पिता का दोस्त घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद परिजनों ने शिकायत थाना केयूके में दी, जहां विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश कर दिया गया था।
सोमवार को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 452, पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत के तहत चार-चार साल की कठोर कारावास व तीनों धाराओं के तहत कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त कठोर सजा सुनाई है।

More Stories
दो भाइयों की हत्या: गांव में शव पहुंचते ही मची चीख-पुकार, आरोपियों के घरों में आग लगाने का प्रयास, फोर्स तैनात
हाईकोर्ट ने पूछा- चाइनीज मांझे पर रोक को लेकर क्या कार्रवाई की गई, सरकार जवाब दे
फिरोजाबाद में सपा नेता राम गोपाल यादव का बड़ा बयान: चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम 50-60 रुपये बढ़ेंगे