बिक्रम मजीठिया को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सुनवाई 8 जुलाई तक टाली

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा मोहाली की जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका  पर सुनवाई हुई। हालांकि,  इस मामले में आज कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई और अदालत ने सुनवाई 8 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने दलील दी कि मजीठिया ने मोहाली अदालत के दिनांक 26 जून 2025 के आदेशों को चुनौती दी है, जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद नए समन जारी हो चुके हैं इसके बाद अदालत ने मजीठिया के वकील से संशोधित याचिका दायर करने को कहा।

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी व रिमांड को अवैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले वीरवार को सुनवाई में जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मजीठिया के वकील को ताजा रिमांड आदेश पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया था।