रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में सोमवार को धनबाद के सांसद ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सांसद ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सोमनाथ चटर्जी ने याचिका दाखिल की है।
पिछली सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया था कि ढुलू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआइ पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद अदालत ने एसबीआइ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने ढुलू महतो की संपत्ति के संबंध में मांगी थी रिपोर्ट
इस दौरान हाई कोर्ट ने आयकर विभाग से ढुलू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं।
इस दौरान हाई कोर्ट ने आयकर विभाग से ढुलू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं।
सोमनाथ चटर्जी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि विधायक बनने के बाद ढुलू महतो ने काफी संपत्ति अर्जित की है। नामांकन के दौरान उन्होंने संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। इसलिए इसकी जांच कराई जाए।

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